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दो पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को बड़ा झटका, सजा बरकरार!

रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद उनकी सजा बरकरार रहेगी। ऐसे में पिता-पुत्र को अब लंबा समय जेल में बिताना पड़ सकता है।

दरअसल, यह मामला अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। यह मुकदमा साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

इससे पहले 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

गौरतलब है कि आजम खान नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं। इससे पहले वह सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुए थे, लेकिन करीब 55 दिन बाद कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा।

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